दिवाली गिफ्ट टैक्स नियम: कितने रुपये का गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है? समझें इनकम टैक्स के नियम

Diwali Gift Tax Rules 2026: दोस्तों से प्राप्त कितने रुपये के गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं। वहीं, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स के क्या नियम हैं।

Diwali Gift Tax Rules 2026 : देशभर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली खुशियों और अपनों के साथ उपहार साझा करने का सबसे बड़ा अवसर होती है। इस मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को कैश, वाउचर या महंगे गिफ्ट्स देते हैं। हालांकि, त्योहार की खुशी में अक्सर लोग टैक्स से जुड़ी पेचीदगियों को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार या कंपनी से दिवाली का कोई कीमती तोहफा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके आयकर (Income Tax) से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर दोस्तों से मिला गिफ्ट 50,000 रुपये से ज्यादा का है, तो क्या सिर्फ अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगेगा या पूरी रकम टैक्सेबल होगी? टैक्स का यह गणित इस बात पर निर्भर करता है कि तोहफा किसने दिया है और वित्त वर्ष में कुल कितने मूल्य के उपहार मिले हैं।

Diwali Gift Tax Rules 2026, income tax rules 2026, gifts from friends tax, gifts from relatives tax, employer gifts tax

जानिए दिवाली गिफ्ट पर टैक्स नियम

दोस्तों से मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स के नियम

आयकर अधिनियम के नियमों के अनुसार, दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहारों के लिए सालभर में 50,000 रुपये की छूट सीमा तय की गई है। हालांकि, सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे ही गैर-रिश्तेदारों से मिले कुल उपहारों का मूल्य 50,000 रुपये से ऊपर जाता है, पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ जाती है, न कि केवल 50,000 रुपये से ऊपर की अतिरिक्त राशि।

End of Feed