आपके काम की खबर! 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी खोल सकेंगे अपना बैंक अकाउंड, RBI ने दी अनुमति, जानिए डिटेल

Children Bank Accounts: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किये हैं। जानिए वे क्या हैं।

Children Bank Accounts : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बैंकों को यह अनुमति दी कि वे 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स को स्वतंत्र रूप से खोलने और संचालित करने की सुविधा दें। कॉमर्शियल और सहकारी बैंकों को जारी एक सर्कुलर में RBI ने नाबालिगों के खाते खोलने और उनके संचालन को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Children Bank Accounts

बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई की नई गाइडलाइन्स

सभी उम्र के नाबालिगों के लिए खाता खोलने की सुविधा

RBI के अनुसार, किसी भी उम्र के नाबालिग को बचत खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह उनके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के जरिये किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मां के संरक्षक होने पर भी खाता खोला जा सकता है।

End of Feed