ITR भरते समय न करें ये गलतियां, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस और अटक सकता है रिफंड

सराकर ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इस बार आयकर कानून के नियम में कई बदलाव किए हैं। इसलिए अगर आप अपना आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो कमाई की सभी जानकारी बिल्कुल सही दें।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। 31 जुलाई तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आयकर विभाग की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के बाद अगर आप रिटर्न भरने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको बाद में टैक्स नोटिस भी मिल सकता है और रिफंड भी अटक सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार रिटर्न भरने में किन—किन बातों का खास ख्याल रखें।

Income Tax Return

इनकम टैक्स रिटर्न

इस साल क्या बड़े बदलाव हुए हैं?

इनकम टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, जो बदलाव सबसे ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को प्रभावित करेगा, वह है ITR-1 फॉर्म के दायरे का बढ़ना। पहले, अगर किसी को शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा भी मुनाफा (कैपिटल गेन्स) होता था, तो उन्हें ITR-2 फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ, नौकरीपेशा लोग ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले निवेशकों के लिए यह एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली राहत है।

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