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Home Loan की कितनी EMI मिस होने के बाद बैंक कब नीलाम कर देता है आपका घर?

होम लोन की किश्तें चुकाने में देरी होने पर बैंक तुरंत घर की नीलामी नहीं करता। जानिए लगातार कितनी ईएमआई (EMI) मिस होने पर लोन एनपीए (NPA) बनता है और सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) के तहत क्या कानूनी नियम लागू होते हैं।

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Home Loan की कितनी EMI मिस होने के बाद बैंक नीलाम कर देता है आपका घर?

घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है, जिसके लिए ज्यादातर लोग बैंक से होम लोन (Home Loan) का सहारा लेते हैं। हालांकि, नौकरी छूटने, व्यापार में नुकसान या किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण कई बार लोग समय पर अपने लोन की ईएमआई (EMI) नहीं चुका पाते। ऐसे में मन में यह डर बैठ जाता है कि क्या 1-2 किस्तें छूटते ही बैंक घर नीलाम कर देगा? भारतीय बैंकिंग नियमों के अनुसार, बैंक किस्त न भरने पर तुरंत नीलामी की कार्रवाई शुरू नहीं करता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी तय कानूनी प्रक्रिया और समय-सीमा होती है।

होम लोन की EMI मिस होने पर क्या होता है?

जब आपकी होम लोन की पहली या दूसरी ईएमआई मिस होती है, तो बैंक इसे केवल एक अस्थायी चूक मानता है। इस दौरान बैंक या लोन रिकवरी एजेंट आपको कॉल, एसएमएस या ईमेल के जरिए पेमेंट याद दिलाने का मैसेज भेजते हैं। इस चरण में बैंक केवल लेट पेमेंट फीस (Late Payment Penalty) और अतिरिक्त ब्याज वसूलता है। यदि आप लगातार 90 दिनों (3 महीने) तक होम लोन की एक भी ईएमआई जमा नहीं करते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार आपके लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया जाता है।

लोन के एनपीए बनने के बाद बैंक कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है। बैंक सबसे पहले सरफेसी एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) के तहत कर्जदार को 60 दिनों का एक वैधानिक नोटिस (Legal Notice) जारी करता है। इस नोटिस में आपको बकाया राशि और ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए 2 महीने का अंतिम समय दिया जाता है। यदि इन 60 दिनों के भीतर भी आप लोन क्लियर नहीं करते हैं या बैंक के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, तो बैंक को संपत्ति का सांकेतिक कब्जा (Symbolic Possession) लेने और नीलामी (Auction) की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल जाता है।

कब नीलाम होता है घर?

कब्जा नोटिस जारी होने के बाद, बैंक संपत्ति की वास्तविक नीलामी से 30 दिन पहले एक पब्लिक ऑक्शन नोटिस अखबारों में जारी करता है। इसमें घर की रिज़र्व प्राइस (Reserve Price) और नीलामी की तारीख तय की जाती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली ईएमआई मिस होने से लेकर घर की वास्तविक नीलामी होने तक कर्जदार को लगभग 6 से 7 महीने का समय मिलता है, जिसमें वह बैंक से बातचीत कर मामला सुलझा सकता है।

यदि आप किसी कारणवश आर्थिक संकट में फंस गए हैं और ईएमआई देने में असमर्थ हैं, तो बैंक से छिपने के बजाय तुरंत अपनी स्थिति के बारे में बैंक मैनेजर को सूचित करें। आप बैंक से लोन की अवधि (Tenure) बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक किस्त कम हो जाएगी। इसके अलावा, आप कुछ महीनों के लिए 'मोरेटोरियम' (EMI Holiday) की मांग कर सकते हैं या लोन पुनर्गठन (Loan Restructuring) का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक का मुख्य उद्देश्य लोन की रिकवरी करना होता है, संपत्ति नीलाम करना उनका अंतिम रास्ता होता है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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