अब दिल्ली में नहीं चलेंगी टू-व्हीलर टैक्सी, कैब एग्रिगेटर्स को SC से बड़ा झटका

  • Authored by: अंशुमन साकल्ले
  • Updated Jun 12, 2023, 04:35 PM IST

Supreme Court ने Ola, Uber और Rapido जैसे कैब एग्रिगेटर्स को झटका देते हुए दिल्ली में टू-व्हीलर टैक्सी पर बैन लगा दिया है। इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और नियम का उल्लंघन करने पर मोटा चालान काटा जाएगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली में बाइक टैक्सी हुई बैन
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
  • उल्लंघन पर कटेगा मोटा चालान

Bike Taxi Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली में कैब एग्रिगेटर्स को बड़ा झटका दिया है। इसमें अब ओेला, उबर और रैपिडो जैसी अन्य सर्विस की टू-व्हीलर टैक्सी यानी बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि अब दिल्ली में टू-व्हीलर टैक्सी को चलाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट के बीच इस मामले पर तर्क-वितर्क जारी थे। कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर राज्य में बैन लगा दिया था और 1 लाख रुपये तक चालान का प्रावधान भी किया था।

Bike Taxi Ban In Delhi Rules Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि अब दिल्ली में टू-व्हीलर टैक्सी को चलाया नहीं जा सकता

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