'कल किसी भी सूरत में हाजिर हों', सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया केंद्रीय गृह सचिव को तलब, जानें पूरा वाकया

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को तलब किया है। ताकि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के क्रियान्वयन में उनसे उचित सहायता प्राप्त की जा सके।

Supreme Court News: पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता में कमी को लेकर चल रहे स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से मंगलवार को पेश होने का निर्देश दिया है,ताकि देशभर में CCTV इंस्टॉलेशन और निगरानी डैशबोर्ड के क्रियान्वयन पर उनसे सीधे जानकारी ली जा सके।

सुप्रीम कोर्ट

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CCTV काम नहीं कर रहे,कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बताया कि कई राज्यों में थानों पर लगे कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना।

चीनी CCTV कैमरों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र के वकील से उस मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर सवाल किया, जिसमें सुरक्षा कारणों से कई जगहों से चीनी कंपनी के बने कैमरे हटाने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि खुद केंद्र सरकार ने इन कैमरों को संदिग्ध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि इनसे डेटा बाहर भेजे जाने की आशंका है।

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