श्रीलंका में अब सांसदों को नहीं मिलेगी पेंशन;एनपीपी सरकार ने खत्म किया 1977 का पेंशन कानून;भारत में ऐसा कब होगा?

श्रीलंका में संसद सदस्य पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन के हकदार होते थे, लेकिन अब उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

श्रीलंका में अब सांसदों को कार्यकाल पूरा होने के बाद पेंशन नहीं मिला करेगी। इसे लेकर श्रीलंका सरकार ने संसदीय पेशन (निरसन) अधिनियम को राजपत्रित कर दिया है। बीते मंगलवार को ही यह अधिनियम संसद से भारी बहुमत से पारित हो गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि वे सांसदों की पेंशन खत्म करेंगे। अब वही वादा पूरा किया गया है। भारत में भी सांसदों को पद पर रहते हुए तनख्वाह और पद से हटने के बाद पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई भत्ते भी मिलते हैं।

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श्रीलंका में अब सांसदों की पेंशन बंद।

अब नहीं मिलेगी पेंशन

श्रीलंका में संसद सदस्य पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन के हकदार होते थे। उन्हें यह लाभ संसदीय पेंशन कानून संख्या 1,1977 के तहत मिलता था, लेकिन अब जबकि नया अधिनियम पारित और राजपत्रित हो गया है ऐसे में उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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