इमरान खान को राहत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश- शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाए

इमरान खान और उनके परिवार ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य समस्याओं (विशेष रूप से आंखों की स्थिति) का हवाला देते हुए उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने और डॉक्टरों व परिजनों तक पहुंच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह राहत दी है।

Imaran Khan: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेल में बंद पीटीआई (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल (Shifa International Hospital) में स्थानांतरित करें। न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे, ने इमरान खान के अस्पताल में भर्ती होने की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

Imran khan

इमरान खान पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अस्पताल में भर्ती करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान को बेहतर और उचित चिकित्सा उपचार के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी साप्ताहिक मुलाकातें नियमित रूप से कराई जाएं। इमरान खान और उनके परिवार ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य समस्याओं (विशेष रूप से आंखों की स्थिति) का हवाला देते हुए उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने और डॉक्टरों व परिजनों तक पहुंच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह राहत दी है।

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