PoK Protest: अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जारी प्रदर्शनों से पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। वह पीओके की सच्चाई सामने आने नहीं देना चाहती। इसके लिए उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर सख्ती कर दी है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल करना होगा। इस NOC के बाद ही वे रिपोर्टिंग कर पाएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक पीओके के प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा क्रूरता करने की खबरें हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाक सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को बेहद सख्ती से कुचला है। गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अब मीडिया पर बैन लगाकर पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि हकीकत दुनिया के सामने नहीं आ पाए।
पीओके में प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही पाक सेना।
विस्तृत गाइडलाइंस जारी की
दरअसल, पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में काम करने वाले विदेशी मीडिया संगठनों और पत्रकारों के लिए पंजीकरण मान्यता और आवाजाही को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के साथ पहले से पंजीकृत या मान्यता प्राप्त सभी विदेशी पत्रकारों, मीडिया पेशेवरों और अन्य कर्मियों को अब किसी भी दूसरे शहर में जाकर समाचार रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, वीडियो या आधिकारिक उद्देश्य से सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने से पहले EP विंग से अनिवार्य NOC लेना होगा।
व्यवस्था से बाहर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची
हालांकि, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को इस NOC व्यवस्था से बाहर रखा गया है। वहीं, एबटाबाद और मुरी की निजी या पर्यटन यात्रा के लिए पत्रकार EP विंग से अनुरोध पर NOC प्राप्त कर सकते हैं, जिसे तीन कार्य दिवसों के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई गाइडलाइंस अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संगठनों पर लागू होंगी। इसमें वेब-आधारित प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आउटलेट्स भी शामिल हैं।
एक्रिडिटेशन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा
नियमों के तहत विदेशी मीडिया संस्थानों से जुड़े सभी पत्रकारों को EP विंग के निर्धारित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एक्रिडिटेशन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा, विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी पत्रकार, जो विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए काम करते हैं, उन्हें भी इसी पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। हालांकि, उनके आवेदन निकटतम पाकिस्तानी राजनयिक मिशन (दूतावास/हाई कमीशन) के माध्यम से भेजे जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत प्रोडक्शन हाउस, कंपनियों, फ्रीलांसरों, फिक्सर्स और विदेशी मीडिया को सेवाएं देने वाले गैर-पत्रकारों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पंजीकरण केवल पेशेवर पहचान के लिए होगा और इससे किसी प्रकार का आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
