Pakistan: इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना-2 केस में बड़ा फैसला

रावलपिंडी की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में दोषी करार देते हुए 17–17 साल की सजा सुनाई। विशेष जज शाहरुख अरजुमंद ने दोनों को सरकारी उपहारों के दुरुपयोग और विश्वासघात से जुड़ी धाराओं के तहत सजा दी।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रावलपिंडी की एक विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद द्वारा सुनाए गए इस फैसले में दोनों को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।

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