ट्रंप को झटका, संघीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के आदेश को बताया असंवैधानिक, रोक बरकरार

संघीय अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश असंवैधानिक है, और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

US Birthright Citizenship Case: एक संघीय अपील अदालत की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है।

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप को झटका (AP)

अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश असंवैधानिक है, और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने देश भर में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। नौवें अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय के एक विभाजित पैनल का यह फैसला ट्रंप की योजना को न्यू हैम्पशायर के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा भी रोके जाने के बाद आया है। इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द ही वापस आने के एक कदम और करीब आ गया है।

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