Indian Railway Rules: ट्रेन में कौन सा फल ले जाना मना है, सफर पर जाने से पहले नियम और सजा दोनों जान ल‍ीजिए

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं। जिनमें से एक नियम यात्रा के दौरान ले जानी वस्‍तुओं को लेकर भी है। आज हम आपको इसी नियम के बारे में बताएंगे।

Indian Railway Rules: दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारतीय रेलवे (Indian Railway) का नाम चौथे नंबर पर आता है। जबकि यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में भारतीय रेलवे अग्रणी भूमिका निभाता है। सफर के दौरान यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। रेलवे के इन नियमों का पालन करना प्रत्‍येक यात्री के लिए अन‍िवार्य होता है। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी रेल यात्रा तो की ही होगी, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि रेल नियमों के तहत आपको कौन सी चीजें ट्रेन में नहीं ले जानी चाहिए (Things you can not carry in trains) ? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं आज हम आपकी इस शंका का समाधान कर देते हैं। रेलवे के प्रमुख नियमों (Indian Railway rules for luggage) की बात करें तो स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेज़ाब, दुर्गंधयुक्‍त चीजें जैसे- चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, सिगरेट व बारूद इत्‍यादि ट्रेन में नहीं ले जाने चाहिए। इनके अलावा फलों के लिए भी एक नियम है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि, ट्रेन में कौन सा फल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यही नहीं इन नियमों के उल्‍लंघन पर यात्रियों के लिए दंड का प्रावधान भी है।

भारतीय रेलवे। (क्रिएटिव: Shaswat Gupta)

ट्रेन में शराब लेकर गए तो फंसेंगे

अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब लेकर जाता है तो वो बुरा फंस सकता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, कोई भी यात्री शराब पीकर या किसी भी प्रकार का नशा करके ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकता है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत इसके लिए सख्‍त कानून बनाया गया है। नियम में कहा गया है कि, यदि कोई भी व्‍यक्ति या यात्री ट्रेन अथवा रेलवे परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते, नशे की हालत में, उपद्रव मचाते या दूसरे यात्रियों को परेशान का प्रयास करते दिखता है तो उसका टिकट तत्‍काल प्रभाव से रद्द हो सकता है। यही नहीं अगर यात्री रेलवे पास धारक है तो उसका पास भी रद्द हो सकता है। नियम के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर व्‍यक्ति को 6 महीने तक की जेल और जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं।

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