टैक्स में ज्यादा छूट के लिए किया है क्लेम, तो अब दिखाने होंगे सबूत, वरना लगेगा 200 फीसदी जुर्माना

Penaly on Fake Deduction in ITR: आयकर विभाग ने सैलरी वाले लोगों को नोटिस भेजकर वित्त वर्ष 2021-22 (एसेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए फाइल की गई आईटीआर के लिए क्लेम की गई कटौती का प्रूफ मांगा है।

KEY HIGHLIGHTS
  • टैक्स डिडक्शन के लिए फर्जी प्रूफ पर फंसेंगे टैक्सपेयर्स
  • देना होगा 200 फीसदी तक जुर्माना
  • आयकर विभाग मांग सकता है प्रूफ

Penaly on Fake Deduction in ITR: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय, टैक्स छूट और डिडक्शन का क्लेम करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आयकर विभाग चालू वर्ष या यहां तक कि पिछले वर्षों के लिए फाइल आईटीआर को प्रॉसेस करते समय आईटीआर में दावा की गई कटौती और टैक्स छूट के प्रूफ की मांग कर सकता है। यदि आप सबूत प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसे क्लेम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

Penaly on Fake Deduction in ITR

टैक्स में ज्यादा छूट के लिए किया क्लेम और नहीं है प्रूफ तो लगेगी पेनल्टी

हालाँकि, यदि आप प्रूफ नहीं दे पाए या आयकर विभाग प्रूफ से संतुष्ट नहीं है, तो क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट को अप्रमाणित माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयकर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है।

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