Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana: बेटियों को 2 लाख रुपये देती है योगी सरकार, जानें आवेदन का पूरा तरीका

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  • Updated Nov 3, 2022, 08:58 AM IST

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana: भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार की ओर से 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana benefits: उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना संचालित है जिसका उद्देश्य पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारना है तथा बेटियों के को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना को मनी फॉर गर्ल चाइल्ड योजना (Money For girl child) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने साल 2018 में शुरू थी।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana: बेटियों को 2 लाख रुपये देती है योगी सरकार, जानें आवेदन का पूरा तरीका

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता (Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana Eligibility)

  1. बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
  3. जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
  4. लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
  5. 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बेटियां इसके लिए पात्र हैं।

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