बिहार में स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी लगेगा टोल टैक्स, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर टोल टैक्स लागू करने की मंजूरी दी है। जानें नई टोल दरें, पंचायतों को 51,923 करोड़ रुपये और कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले।

बिहार में सड़क यात्रा जल्द ही महंगी होने वाली है। अब तक केवल राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) पर टोल देने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास का इस्तेमाल करने पर भी शुल्क चुकाना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली-2026' को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।

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बिहार में अब स्टेट हाईवे, बायपास और बड़े पुलों पर भी लगेगा टोल, जानें कितने रुपये देने होंगे

प्रति किलोमीटर देना होगा टोल शुल्क

नई नियमावली के तहत हल्के निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए टोल की दर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है यानी यदि कोई वाहन चालक राज्य राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 125 रुपये का टोल देना होगा।

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