पुरानी बाइक बेचने से पहले भूलकर भी न करें ये गलती, वरना कोर्ट-कचहरी के लगाने पड़ेंगे चक्कर!

अगर बाइक एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जा रही है तो RTO से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। बिना NOC के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा और कानूनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यहां हम और भी जरूरी जानकारी दे रहे हैं, जो आपको कोर्ट-कचहरी से बचा सकती है।

Selling Old Bike Tips: अगर आप अपनी पुरानी बाइक बेचने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह खबर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि कई लोग बाइक बेचने के बाद लापरवाह हो जाते हैं और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करते, जिसका खामियाजा बाद में केस और जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बाइक बेचने से पहले RC ट्रांसफर, इंश्योरेंस अपडेट और NOC जैसे कदम उठाना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि बाइक बेचते समय कौन-सी कौनसी सावधानियां आपको रखनी है।

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कई लोग बाइक बेचने के बाद लापरवाह हो जाते हैं। (image-istock)

आरसी ट्रांसफर करना क्यों जरूरी

पुरानी बाइक बेचते समय सबसे पहला कदम RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना है। अगर यह ट्रांसफर नहीं किया गया और नए मालिक ने गाड़ी से कोई अपराध या दुर्घटना की, तो जिम्मेदारी पुराने मालिक (यानी आप) पर भी आ सकती है।

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