Saving Schemes: अगर किया है PPF, NPS और SSY में निवेश, तो निपटा लीजिए ये काम, वरना फ्रीज हो जाएगा खाता

Saving Schemes Deposit Deadline: निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इन योजनाओं के खाते को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार मिनिमम राशि जमा करनी पड़ती है। ​​सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है।

Saving Schemes Deposit Deadline: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। इन योजनाओं के खाते को एक्टिव रखने के लिए साल में एक बार मिनिमम राशि जमा करनी पड़ती है। यदि व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक राशि जमा करने से चूक जाता है, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

PPF Saving Schemes

नई टैक्स व्यवस्था

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है। एक अप्रैल, 2023 से नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में बेसिक छूट लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध कराई गई है और इसके तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स का भुगतान करना होता है।

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