ITR Refund Status: अभी तक आपको नहीं मिला ITR रिफंड, तो फिर करें ये काम

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  • Updated Aug 26, 2024, 03:21 PM IST

ITR Refund Status: आईटीआर दाखिल करते समय आपने जिस बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी होगी, उसी में रिफंड की राशि जमा होती है। 31 जुलाई यानी डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत बिलेटेड फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

ITR Refund Status: अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन रिटर्न के पैसे के इंतजार अभी भी आप कर रहे हैं। ऐसे में कुछ काम करना चाहिए। आपने अगर टैक्स की देनदारी से अधिक राशि का भुगतान किया है, तो आप रिफंड पाने के हकदार हैं। हालांकि, इनकम टैक्स रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब इनकम टैक्स विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस करेगा।

ITR Refund Status

(Image Source: iStock)

रिफंड का पैसा

रिफंड वाली राशि सीधे आपकी सेविंग अकाउंट में आती है। आईटीआर दाखिल करते समय आपने जिस बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी होगी, उसी में रिफंड की राशि जमा होती है। इसलिए, बैंक डिटेल्स को सही से चेक करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, सरकार के नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाते को पहले से वेरिफाई करना और पैन को बैंक खाते से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

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