ITR Refund Status: अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन रिटर्न के पैसे के इंतजार अभी भी आप कर रहे हैं। ऐसे में कुछ काम करना चाहिए। आपने अगर टैक्स की देनदारी से अधिक राशि का भुगतान किया है, तो आप रिफंड पाने के हकदार हैं। हालांकि, इनकम टैक्स रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब इनकम टैक्स विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस करेगा।
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रिफंड का पैसा
रिफंड वाली राशि सीधे आपकी सेविंग अकाउंट में आती है। आईटीआर दाखिल करते समय आपने जिस बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी होगी, उसी में रिफंड की राशि जमा होती है। इसलिए, बैंक डिटेल्स को सही से चेक करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, सरकार के नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाते को पहले से वेरिफाई करना और पैन को बैंक खाते से जोड़ना महत्वपूर्ण है।
कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस
- ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं।
- यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- ई-फाइल टैब > आयकर रिटर्न > फाइल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं।
- इसके बाद एसेसमेंट ईयर के लिए रिफंड के स्टेटस की जांच कर सकते हैं।
कितना जुर्माना लगता है?
31 जुलाई यानी डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत बिलेटेड फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस धारा के अनुसार, विलंबित ITR दाखिल करने वाले इंडिविजुअल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, बशर्ते कि रिटर्न एसेसमेंट ईयर 31 दिसंबर से पहले दाखिल किया गया हो। अगर कुल इनकम 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है।
