Indian Railways: ट्रेन में यात्रा करते वक्त इस नियम का रखें खास ध्यान, 1 साल की हो सकती है जेल

Railway Act 1989 Section 141: यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन के सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाए जाते हैं। लेकिन इस आपातकालीन चेन के सही इस्तेमाल से ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल की वजह से यात्रियों के साथ-साथ रेलवे को भी काफी दिक्कतें होती हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों के खिलाफ हुई कार्रवाई
  • 7 दिन में 289 यात्रियों को हिरासत में लिया गया
  • बेवजह चेन पुलिंग करने के लिए 1 साल की जेल का प्रावधान

Indian Railways Rules: भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन इंस्टॉल करता है। लेकिन अफसोस हमारे देश में इस इमरजेंसी अलार्म चेन का जितना इस्तेमाल सही काम के लिए होता है, उससे कहीं ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होता है। ट्रेन में लगे इमरजेंसी अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए भारतीय रेल ऐसे यात्रियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जो बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे ने 7 दिनों में कुल 289 यात्रियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने बिना किसी जायज वजह के चेन पुलिंग की।

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चेन पुलिंग करने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल या दोनों हो सकते हैं

रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत हुई कार्रवाई

पूर्व मध्य रेलवे के सुरक्षा बल बेवजह चेन पुलिंग कर ट्रेनों को जहां-तहां रोकने वाले यात्रियों के खिलाफ ऑपरेशन 'समय पालन' के तहत नियमित कार्रवाई कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिना किसी ठोक कारण के चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों के खिलाफ 7 दिनों का एक खास ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में रेलवे ने 289 यात्रियों को हिरासत में लेकर रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई।

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