Indian Railways Rules: ट्रेन में कब चेन पुलिंग करना है कानूनी, धारा 141 किन परिस्थितियों में देती है ये अधिकार

Indian Railways Chain Pulling Rules: चलती ट्रेन में बिना किसी उचित वजह के इमरजेंसी अलार्म चेन खींचना कानूनन अपराध है, जिसके लिए आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन रेल अधिनियम की धारा 141 कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में चेन पुलिंग करने की इजाजत देती है।

KEY HIGHLIGHTS
  • बिना वजह चेन पुलिंग करना कानूनन अपराध है
  • चेन पुलिंग करने पर आपको 1 साल की जेल हो सकती है
  • कुछ विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग की जा सकती है

Indian Railways Emergency Chain Pulling Rules: भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देशभर में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से हरसंभव कोशिशें करता रहता है। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से ही भारतीय रेल के अपने कुछ नियम और कानून भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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Indian Railways Rules: ट्रेन में कब चेन पुलिंग करना है कानूनी

क्या है रेल अधिनियम की धारा 141

रेल अधिनियम 1989 के तहत कई धाराएं आती हैं। इन्हीं में एक धारा है 141, इस धारा के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग खींचने पर आपको जेल की हवा खाने के साथ-साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बताते चलें कि भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के सभी डिब्बों में कई इमरजेंसी अलार्म चेन लगाकर रखता है। ताकि जरूरत के समय इमरजेंसी अलार्म चेन खींचकर ट्रेन को रोका जा सके।

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