कार खरीदते ही सरकार वापस कर देती है आपका पैसा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये फायदा

अगर आप भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, गाड़ी खरीदने पर सरकार कुछ पैसा आपको वापस कर देती है जिसको आप पा सकते हैं। लेकिन वो कैश के तौर पर नहीं होता बल्कि TCS के तौर पर होता है। आइए आपको बताते हैं आप कैसे इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं?

भारत में कार खरीदना किसी भी परिवार के लिए बड़ा फैसला होता है। खासकर जब गाड़ी की कीमत ₹10 लाख या उससे ज्यादा हो, तो उसके साथ कई तरह के टैक्स और चार्जेज भी जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कार खरीदते समय आपसे जो TCS यानी Tax Collected at Source लिया जाता है, वह वास्तव में सरकार की कमाई नहीं, बल्कि आपका ही पैसा होता है जिसे आप बाद में रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं। दुर्भाग्य से देश में करोड़ों रुपये लोग इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि यह पैसा क्लेम किया जा सकता है।

Car Tax

TCS क्या होता है और क्यों कटता है?

जब आप ₹10 लाख या उससे ज्यादा कीमत की कार खरीदते हैं, तो डीलर आपके बिल में TCS जोड़ देता है। यह पैसा सीधे सरकार के पास जमा हो जाता है। इस टैक्स का उद्देश्य सिर्फ बड़े लेन-देन को ट्रैक करना और टैक्स चोरी रोकना होता है। मतलब सरकार आपसे यह पैसा स्थायी रूप से नहीं लेती, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए लेती है। यही कारण है कि आप ITR (Income Tax Return) भरते समय यह पूरा पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं।

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