EPFO क्लेम नियम: 100% PF फंड निकालना संभव है या नहीं? जानें नए नियम और गाइडलाइंस

PF Withdrawal Rules Explained: ईपीएफओ के नए नियमों के तहत नौकरी के दौरान जरूरत पड़ने पर सदस्य 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट या दो महीने की बेरोजगारी के बाद 100% फंड और पेंशन निकाली जा सकती है।

PF Withdrawal Rules Explained : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों अंशधारकों के लिए पीएफ (Provident Fund) खाते से पैसे निकालना पहले से काफी आसान और पारदर्शी हो चुका है। श्रम मंत्रालय की गाइडलाइंस और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा मंजूर किए गए आसान नियमों के तहत अब पीएफ खाताधारक अपनी जरुरत के अनुसार इमरजेंसी और जरूरी परिस्थितियों में अपने पीएफ फंड का अधिकतम हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि, क्या कोई सदस्य अपने पीएफ खाते का पूरा 100% पैसा निकाल सकता है, इसे लेकर कई भ्रम बने रहते हैं। पीएफ की आंशिक और पूर्ण निकासी को लेकर बनाए गए आसान नियमों, श्रेणियों और गाइडलाइंस को समझना हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है।

EPFO, PF withdrawal rules, Employee Provident Fund, 100 Percent PF withdrawal, EPF advance, Form 31, Form 19, pension withdrawal

EPFO: पीएफ रकम निकासी के नियम समझें

क्या पीएफ खाते से 100% फंड की निकासी की जा सकती है?

पीएफ खाते की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) और अंतिम पूर्ण निकासी (Final Settlement) के नियम अलग-अलग हैं। अगर आप अभी नौकरी में बने हुए हैं और अग्रिम (Advance) राशि के रूप में पैसे निकाल रहे हैं, तो आप अपने खाते में जमा कुल राशि का 100% एक बार में नहीं निकाल सकते। नए नियमों के मुताबिक, आंशिक निकासी के तहत सदस्य अपनी पात्रता वाली राशि का अधिकतम 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि 25% फंड को अनिवार्य रूप से बफर के रूप में बचाकर रखना होता है। हालांकि, अगर कोई सदस्य 100% पीएफ बैलेंस (कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर और अर्जित ब्याज) निकालना चाहता है, तो इसके लिए सेवानिवृत्ति (Retirement) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, अगर कोई सदस्य अपनी नौकरी छोड़ देता है और लगातार दो महीने (60 दिन) तक बेरोजगार रहता है, तो वह पूरे 100% पीएफ फंड की अंतिम निकासी के लिए पात्र हो जाता है।

End of Feed