EPFO ने बदले नियम: नौकरी छूटने पर तुरंत नहीं निकाल सकेंगे PF का पूरा पैसा, बढ़ाई गई समय-सीमा

EPF EPS Withdrawal Rules: अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बेरोजगार सदस्यों के लिए निकासी नियमों में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं अपनी भविष्य निधि (EPF) की पूरी राशि बेरोजगार होने के बाद कितने दिन में निकाल सकेंगे। पेंशन खाते की राशि कितने दिन में निकाल सकेंगे। वर्तमान में यह सीमा केवल 2 महीने की थी।

EPF EPS Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब बेरोजगार सदस्य अपनी भविष्य निधि (EPF) और पेंशन खाते (EPS) से पूरी राशि की निकासी पहले की तुलना में अधिक समय बाद कर सकेंगे। यह निर्णय ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

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ईपीएफओ का बड़ा फैसला: दो नहीं अब 12 महीने बाद निकाल सकेंगे पूरी पीएफ राशि (तस्वीर-istock)

निकासी की नई समय-सीमा

अब EPFO के सदस्य भविष्य निधि से पूरी निकासी 12 महीने की बेरोजगारी के बाद ही कर सकेंगे, जबकि पहले यह समय-सीमा मात्र 2 महीने थी। इसी प्रकार, पेंशन खाते से पूरी निकासी की समय-सीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। यह कदम औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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