EPFO: आधार-UAN लिंकिंग की अंतिम तारीख खत्म, डिफॉल्टर नियोक्ता अब ECR नहीं फाइल कर पाएंगे

Aadhaar UAN Linking Deadline: ECR एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग नियोक्ता अपने कर्मचारियों के योगदान की मासिक रिपोर्ट (Return) और भुगतान की जानकारी (Challan) को एक साथ EPFO में जमा करने के लिए करते हैं। आधार-UAN लिंकिंग न होने पर यह फाइलिंग प्रक्रिया बाधित हो जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने चेतावनी दी है कि अब आधार और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की अनिवार्य लिंकिंग की समय सीमा और नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके तहत, जिन नियोक्ताओं ने अभी तक आधार-UAN लिंकिंग नहीं कराई है, वे नवंबर 2025 से ECR (Electronic Challan-cum-Return) फाइल नहीं कर पाएंगे।

EPFO ends Aadhaar UAN linking deadline

EPFO ends Aadhaar UAN linking deadline (Photo Source: IANS)

ECR क्या है?

ECR एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग नियोक्ता अपने कर्मचारियों के योगदान की मासिक रिपोर्ट (Return) और भुगतान की जानकारी (Challan) को एक साथ EPFO में जमा करने के लिए करते हैं। आधार-UAN लिंकिंग न होने पर यह फाइलिंग प्रक्रिया बाधित हो जाएगी।

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