UPI से दो बार कट गए पैसे? जानें आपका पैसा कहां जाता है और वापस पाने का तरीका

यूपीआई से एक ही ट्रांजैक्शन के दो बार पैसे कट जाना परेशान कर सकता है, भले ही पेमेंट सफल दिखे। हालांकि, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कटा हुआ पैसा सुरक्षित रहता है और सिस्टम द्वारा आसानी से रिफंड कर दिया जाता है।

भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई (UPI) आज सबसे लोकप्रिय और आसान जरिया बन चुका है। किराना दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, हर कोई एक क्लिक में यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। लेकिन कई बार नेटवर्क की खराबी, सर्वर में गड़बड़ी या ऐप के धीमे काम करने के कारण एक ही ट्रांजैक्शन के लिए बैंक खाते से दो बार पैसे कट (Double Debited) जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूजर्स अक्सर घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि उनका मेहनत का पैसा कहीं डूब तो नहीं गया। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या होती है, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यह पैसा कहां जाता है, आरबीआई और एनपीसीआई (NPCI) के इस पर क्या नियम हैं, और आप आसानी से अपना रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं।

UPI Payment Failed

UPI से दो बार कट गए पैसे? जानें आपका पैसा कहां जाता है और वापस पाने का तरीका

दो बार कट ज

जब यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान आपके खाते से दो बार रकम कट जाती है, तो आमतौर पर दूसरी बार कटी हुई रकम किसी मर्चेंट या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि वह बैंकिंग चैनल और पेमेंट गेटवे के बीच सस्पेंस अकाउंट या इंटरमीडिएट पूल (Intermediate Pool) में अटक जाती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसी विफल या डबल कटौतियों के लिए ऑटो-रिवर्सल (Auto-Reversal) की व्यवस्था बनाई गई है। ज्यादातर मामलों में, सिस्टम की ओर से यह तकनीकी खराबी अपने आप पहचान ली जाती है और कटा हुआ पैसा 24 से 48 घंटे के भीतर आपके मूल बैंक खाते में अपने आप क्रेडिट कर दिया जाता है।

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