Delhi Traffic Challan Lok Adalat: माफ हो सकता है आपका ट्रैफिक चालान, करना होगा ये काम

Delhi Traffic Challan Lok Adalat: दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं। रेड लाइट जंप, इंश्योरेंस का नहीं होना, ओवरस्पीडिंग आदि से जुड़े जुर्माने के लिए आप याचिका दे सकते हैं।

Delhi Traffic Challan Lok Adalat: अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान बाकी है, तो आपके लिए बेहद ही काम की खबर है। क्योंकि दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शनिवार 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे।

Delhi Traffic Fine

चालान का निपटारा

यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ चालान मिला है, तो आप जुर्माना कम करने या पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को याचिका दे सकते हैं। रेड लाइट जंप, इंश्योरेंस का नहीं होना, ओवरस्पीडिंग आदि से जुड़े जुर्माने के लिए आप याचिका दे सकते हैं। आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अदालत में उपस्थित होने और जुर्माना कम कराने या खारिज कराने के लिए अनुरोध का विकल्प है।

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