Post Office Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस भारत की सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक हैं। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए थे और 30 सितंबर 2024 तक डिपॉजिटर्स को इस योजना में जमा अपने पैसे निकालने को कहा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह जानकारी भी दी थी कि 1 अक्टूबर 2024 से NSS अकाउंट में मौजूद रकम पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। आइये जानते हैं NSS को लेकर सरकार ने क्या बड़े बदलाव किये हैं।
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में अब नहीं मिलेगा ब्याज, निवेशकों को पैसा निकालने को कहा गया
किसे निकालने हैं पैसे?
सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देशों में कहा गया था कि ऐसे डिपॉजिटर्स जिन्होंने 37 वर्ष या उससे अधिक समय पहले NSS में इन्वेस्ट किया था, उन्हें 30 सितंबर 2024 से पहले अपने पैसे निकालने होंगे। इन सभी डिपॉजिटर्स को पैसे निकालने का निर्देश इसलिए दिया गया था क्योंकि NSS अकाउंट में मौजूद पैसों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार ने डिपॉजिटर्स को अपने KYC संबंधित डाक्यूमेंट्स को अपग्रेड करने की सलाह भी दी थी।
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क्या थी NSS योजना?
इस योजना को 1992 में ही निवेशकों के लिए बंद कर दिया गया था। इस योजना में मिलने वाले ब्याज की कैलकुलेशन कंपाउंडिंग के आधार पर की जाती थी। मार्च 2003 से सितंबर 2024 तक NSS अकाउंट में मौजूद रकम पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था। NSS का विस्तृत रूप राष्ट्रीय बचत योजना है और इसके और NSC (राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट) के बीच में कन्फ्यूज न हों। राष्ट्रीय बचत योजना से संबंधित किसी भी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
