Works Can Be Done With Inactive PAN: जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया, उनके पैन नंबर अब निष्क्रिय/इनएक्टिव/डीएक्टिवेट हो गए हैं। ऐसे लोग अब बैंक या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) स्कीम में पैसा नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं इनएक्टिव पैन से टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया जा सकता। मगर ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड बिलकुल ही बेकार हो गया है। बल्कि निष्क्रिय पैन से भी 9 काम किए जा सकते हैं। आगे जानिए आप अपने निष्क्रिय पैन से कौन-कौन से काम कर सकते हैं।
निष्क्रिय PAN से भी हो सकते हैं कई काम
बैंक एफडी का ब्याज
यदि आपने बैंक एफडी करा रखी है, तो आपको उसका ब्याज पैन के इनएक्टिव होने पर भी मिलेगा। एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये तक की कुल ब्याज आय के लिए लेन-देन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है।
मगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत पैन एक्टिव न हो तो बैंक FD और RD से मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी की दर से TDS काटेगा।
डिविडेंड कितना मिलेगा
पैन एक्टिव न हो तो एक वित्त वर्ष में आपको कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5000 रु से अधिक का ही डिविडेंड मिलेगा।
रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन
रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन भी की जा सकती है, यदि बिक्री वैल्यू या स्टैंप चार्ज ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपये से ज्यादा की हो तो।
कार खरीद सकते हैं
अगर आप 10 लाख रु से अधिक की कार खरीदते हैं तो निष्क्रिय पैन से ऐसा किया जा सकता है।
ये तीन काम भी हो सकते हैं
- 50 लाख रुपय से ज्यादा की ट्रांजेक्शन के साथ सामान और सर्विस की बिक्री
- कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा की पेमेंट
- कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट (15,000 रुपये से अधिक होने पर)
ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं
यदि आप ईपीएफ खाते से 50,000 रुपये से अधिक पैसा निकालते हैं और उस पर टीडीएस लागू हो तो इनएक्टिव पैन काम आ जाएगा।
किराया भर सकते हैं
अगर आपके घर का किराया 50 हजार रु से अधिक है तो भी इनएक्टिव पैन काम आ जाएगा।
