GST Reforms 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। कई वस्तुओं को शून्य (Nil) जीएसटी श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में सामानों को उच्च दरों से घटाकर 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोग कर (कंजम्पशन टैक्स) की दरें घटाने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से लिया है, जिसमें राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं।
GST Reforms 2025: GST ON TV/photo-Canva
पैनल ने मौजूदा चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत को सरल बनाकर दो स्लैब में बदलने को मंजूरी दी है। अब यह ढांचा 5 और 18 प्रतिशत दरों का होगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं जैसे लग्जरी कार, तंबाकू और सिगरेट पर विशेष 40 प्रतिशत का अलग स्लैब प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को भी बड़ी राहत दी है। कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी 18 प्रतिशत वाली कैटेगरी में लाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अब 28 की बजाय 18% जीएसटी
सरकार ने हर घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे एयर कंडीशनर के अलावा स्मार्ट टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी राहत दी है। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 32 इंच से बड़े टेलीविजन (स्मार्ट टीवी) पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन यदि आप 32 इंच से कम साइज का टीवी खरीदते हैं तो आपको अधिक टैक्स देना होगा, हालांकि अब 32 इंच टीवी की मांग बहुत ही कम हो गई है। अब तो लोग अपने घरों में कम-से-कम 43 इंच का टीवी लगाना पसंद कर रहे हैं।
