हाइकोर्ट ने लगाई हॉकी इंडिया के चुनाव पर रोक, हॉकी ओडिशा ने दायर की थी याचिका

ओडिशा उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के 5 दिसंबर को होने वाले प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हॉकी इंडिया के हॉकी ओडिशा को जारी कारण बताओ नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी है।

नई दिल्ली: ओडिशा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हॉकी इंडिया के पांच दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाने के साथ हॉकी इंडिया की ओर से हॉकी ओडिशा को जारी उस कारण बताओ नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें राज्य इकाई की स्थायी सदस्यता समाप्त कर उसे एसोसिएट मेंबर (सहयोगी सदस्य) बनाने का प्रस्ताव था।

Orissa High Court

ओडिशा हाई कोर्ट

आरके पटनायक की एकल पीठ ने दिया अंतरिम आदेश

न्यायमूर्ति आरके पटनायक की एकल पीठ ने हॉकी ओडिशा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में हॉकी इंडिया की छह अक्टूबर को हुई 120वीं कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही और सात अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

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