राजस्थान हाइकोर्ट ने खारिज की RCB के प्लेयर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने की याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल चैंपियन आरसीबी के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल की नाबालिग के साथ कथित बलात्कार मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है।

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी क्रिकेटर को गिरफ्तारी से कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। जयपुर में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की।

Yash Dayal

यश दयाल (फोटो क्रेडिट imyash_dayal X)

वकील ने दी ब्लैकमेल की साजिश वाली दलील

सुनवाई के दौरान, यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने तर्क दिया कि यह मामला क्रिकेटर को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि इसी तरह बलात्कार का एक मामला गाजियाबाद में दर्ज किया गया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यश दयाल के वकील ने आरोप लगाया,'उस घटना के ठीक सात दिन बाद जयपुर में एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के मामलों को दर्ज कर ब्लैकमेल करने वाला कोई गिरोह सक्रिय है।'

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