Rajasthan Sarkari Job Alert 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एंव राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्ग के लिए 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाल दी है। आवेदन की प्रक्रिया 22 फरवरी से आरएसएसएमबी की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर शुरू होगी। राजस्थान की इस भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के 8256 पद और राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (MES) के 5142 पद शामिल हैं। इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
CM Bhajan Lal Sharma
RSMSSB NHM Recruitment 2025: एनएचएम में कितने पदों पर भर्ती
| पद का नाम | वैकेंसी |
| सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) | 2634 |
| नर्स | 1941 |
| खंड कार्यक्रम अधिकारी | 53 |
| डाटा एंट्री ऑफिसर | 177 |
| कार्यक्रम सहायक एंव कनिष्ठ कार्यक्रम | 146 |
| लेखा सहायक | 272 |
| फार्मा सहायक | 499 |
| सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | 565 |
| सामाजिक कार्यकर्ता | 72 |
| अस्पताल प्रशासक | 44 |
| मेडिकल लैब टेक्नीशियन | 414 |
| कंपाउंडर आयुर्वेद | 261 |
| पब्लिक हेल्थ केयर नर्स | 102 |
| रिहेबिलेशन कार्यकर्ता | 633 |
| नर्सिंग ट्रेनर | 56 |
| ऑडियोलॉजी | 42 |
| साइकेट्रिक केयर नर्स | 49 |
| फिजियोथेरेपिस्ट सहायक | 58 |
| सीनियर काउंसलर | 40 |
| महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 159 |
| नर्सिंग इन्चार्ज | 04 |
Medical Education Society: राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी वैकेंसी
| पद का नाम | वैकेंसी |
| नर्स ग्रेड 2 | 4466 |
| लैब टेक्नीशियन | 321 |
| मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता | 60 |
| नर्सिंग ट्यूटर | 240 |
| ऑडियोलिस्ट/स्पीच थेरेपिस्ट | 28 |
| बायोमेडिकल इंजीनियरिंग | 13 |
| फिजियोथेरेपिस्ट | 14 |
RSMSSB Recruitment 2025: आवेदन शुल्क
ऑनलाइन आवेदन के दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं राज्य के आरक्षित वर्ग ओबीसी (NCL), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये एप्लिकेशन फीस है।
RSMSSB Recruitment 2025: आयु सीमा
राजस्थान की इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयुसीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट का प्रावधान है।
