बृजभूषण सिंह केस में फिर आया ट्विस्ट, बरी होने के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं चार महिला पहलवान

पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में मिली बरी के खिलाफ महिला पहलवानों ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अपील दायर की है। पहलवानों का कहना है कि पुराना फैसला सबूतों की अनदेखी और पुरानी सोच पर आधारित था।

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। यौन उत्पीड़न मामले में अदालत से मिले बरी के फैसले को महिला पहलवानों ने चुनौती दी है। पहलवानों की इस अपील पर शनिवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश दिग् विनय सिंह की अदालत सुनवाई करेगी। दरअसल, 3 अगस्त को एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के इस चर्चित मामले से बरी कर दिया था।

Jantar Mantar Wrestlers Protest

यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI चीफ की बरी को कोर्ट में दी चुनौती (फाइल फोटो)

एएनआई के मुताबिक यह पूरी सुनवाई बंद कमरे में हुई थी। अब महिला पहलवानों ने निचली अदालत के इस फैसले को पूरी तरह गलत और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में पहलवानों ने तर्क दिया है कि निचली अदालत का फैसला सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। इसमें मुख्य सबूतों और गवाहों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

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