अरविंद केजरीवाल को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी या जेल से भी बने रह सकते हैं CM? समझें क्या है कानून

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 22, 2024, 10:27 PM IST

Delhi News: क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे या फिर जेल में रहते हुए भी दिल्ली के CM बने रहेंगे? विधि विशेषज्ञ ने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने पर कानून में कोई रोक नहीं है। अदालत ने इस मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है।

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या फिर वो जेल से भी दिल्ली के सीएम बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, इसे जानना अहम है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है।

Arvind Kejriwal Delhi Next CM

क्या केजरीवाल बने रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री?

गिरफ्तारी के बाद भी सीएम बने रह सकते हैं केजरीवाल

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को पद पर बने रहने से प्रतिबंधित करता हो। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया।

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