‘वंदे मातरम्’ के सभी 6 अंतरे गाने होंगे? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, समझिए पूरा विवाद

Vande Mataram Row: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली गायक टी.एम. कृष्णा की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

Vande Mataram Row: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक संगीत के प्रख्यात गायक टी.एम. कृष्णा की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में 2026 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को भी कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया है। याचिका में गृह मंत्रालय के उस निर्देश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों को गाने की बात कही गई है।

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वंदे मातरम् की सभी छह पंक्तियां गाने के निर्देश पर SC में सुनवाई (फाइल फोटो- PTI)

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ‘राष्ट्रीय गीत’ क्या है और इसके कितने अंतरे होने चाहिए, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। हालांकि, अदालत इस सवाल की जांच करेगी कि क्या किसी व्यक्ति को धार्मिक विश्वास या अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने का संवैधानिक संरक्षण हासिल है।

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