सत्येंद्र जैन मुद्दे पर याची पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, अर्जी को बताया बकवास

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  • Updated Oct 14, 2022, 01:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने अर्जी लगाककर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मानसिक तौर पर अस्थिर घोषित करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने अर्जी बकवास है और याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल हैं और बेल की कोशिश कर रहे हैं। उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर उन्हें अस्थिर दिमाग का व्यक्ति घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सत्येंद्र जैन, जो 30 मई से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं को बेवकूफ दिमाग वाला व्यक्ति घोषित करने और अयोग्य घोषित करने की याचिका को हास्यास्पद बताया। इस आधार पर उन्हें विधानसभा से न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने दिल्ली निवासी द्वारा दायर याचिका को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

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सत्येंद्र जैन प्रकरण में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा

याचिका बेहद हास्यास्पद

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