Consular Access: क्या है कॉन्सुलर एक्सेस? भारत ने कहा-पाकिस्तान सजा पूरी कर चुके भारतीयों को छोड़े

Consular Access: यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कैदी का मौलिक अधिकार होता है। इसमें कैदियों को उसके देश के अधिकारियों से मिलने का अधिकार होता है।

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान की कस्टडी से सिविल कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों को जल्द रिहा करने और वापस भेजने की मांग की है। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही भारत ने उन सभी कैदियों को कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा है, जिन्हें अब तक यह नहीं मिला है।

India Pakistan Border

प्रतीकात्मक फोटो (istock)

इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने कहा है, 'पाकिस्तान से कहा गया है कि वह अपनी कस्टडी में बंद 35 भारतीय सिविल कैदियों और मछुआरों को तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस दे।' कॉन्सुलर एक्सेस के तहत जब कोई नागरिक विदेश में हिरासत में लिया गया हो, तो उसके देश के राजनयिकों से उसे मिलने, उसका हालचाल जानने, परिवार से संपर्क कराने या अन्य सहायता प्रदान करने की अनुमति मिलती है।

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