Azam Khan का Hate speech विवाद क्या है? जिसमें हुई 3 साल की सजा, छोड़नी होगी विधायकी

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  • Updated Oct 27, 2022, 05:13 PM IST

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के खिलाफ हेट स्पीच (Hate speech) मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर की एक अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं ये मामला है क्या?

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर कोर्ट ने गुरुवार (27 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) पर उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर हेट स्पीच (Hate speech) मामले में रामपुर कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। उन्हें विधायकी भी छड़नी पड़ेगी। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर ये मामला है क्या?

Azam Khan-BCCL

हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा

आजम खान का हेट स्पीच विवाद क्या है?

भड़काऊ भाषण का यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 का है। आजम खान इस चुनाव में रामपुर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। इस चुनाव में सपा-बसपा का गठबंधन था। आजम खान अपनी चुनावी सभा में भाषण के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। सीएम योगी, पीएम मोदी और प्रशासनिक अधिकारियों गंभीर आरोप लगाए थे। उनके हेड स्पीच पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले में दर्ज हुए थे। नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में मामले भी दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। इसी मामले में उनके खिलाफ 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। जिसमें तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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