बंगाल में लागू हुआ नया गुंडा-रोधी कानून, CM शुभेंदु बोले- TMC और वाम शासन की 'गुंडागर्दी' खत्म करके रहेंगे

'पश्चिम बंगाल जन-सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' को दो सप्ताह पहले विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था। सोमवार से इसके प्रावधान पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद से ही सीएम सुभेंदु अधिकारी ने असामाजिक तत्वों और हिंसा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। इस बाबत बंगाल सरकार ने सोमवार से नया गुंडा-रोधी कानून लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य में सालों से जड़ें जमा चुके वामपंथी और तृणमूल शासन के दौरान पनपे गुंडाराज पर कार्रवाई का बड़ा हथियार बताया।

Suvendu Adhikari

सुवेंदु अधिकारी

विधानसभा से पारित होने के दो सप्ताह बाद लागू हुआ कानून

'पश्चिम बंगाल जन-सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' को दो सप्ताह पहले विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था। सोमवार से इसके प्रावधान पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं। सुवेंदु सरकार का दावा है कि यह कानून संगठित अपराध, अवैध खनन, जबरन वसूली, साइबर अपराध, भूमि कब्जाने वाले गिरोहों और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद करेगा।

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