'SIR में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे...'पश्चिम बंगाल 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' पर सुनवाई करते हुए CJI की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को चुनावी रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को पूरा करने में कोई भी 'रुकावट' पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी।

पश्चिम बंगाल SIR पर सुनवाई करते हुए CJI की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'SIR प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आने देंगे और प्रक्रिया में जहां भी सुधार की जरूरत पड़ेगी, उसको लेकर आदेश जारी किया जाएगा' लेकिन SIR में अगर कोई अड़चन पैदा की जाएगी तो वो हम नहीं होने देंगे, ये सभी राज्यों को समझ लेना चाहिए।

sc on west bengal SIR

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी (फाइल फोटो: canva)

पश्चिम बंगाल SIR सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने DGP को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से निजी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल डीजीपी को चुनाव आयोग की ओर से SIR ड्यूटी में लगे अधिकारियों को धमकाने और हिंसा की शिकायतों पर जवाब देने के लिए उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया है।

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