Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट का पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार, कुछ प्रावधानों पर रोक...वक्फ एक्ट पर SC का अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक केवल दुर्लभतम मामलों में ही लगाई जा सकती है। अदालत ने इसके सिर्फ एक प्रावधान पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, जानते हैं।

Waqf Row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके पक्ष में संवैधानिकता की पूर्व धारणा है। हालांकि, अदालत ने कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिनमें वह प्रावधान भी शामिल है जिसमें कहा गया था कि केवल पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं। अंतरिम आदेश सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई चुनौती पर प्रथम दृष्टया विचार किया और पाया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि नए कानून के जरिए सरकार वक्त संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, यह पूरी तरह से निराधार है।

waqf in SC

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला (PTI)

इन प्रावधानों पर रोक

हालांकि, शीर्ष अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। इसने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जो सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देता है कि जो वक्फ संपत्ति है वह वास्तव में सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमने माना है कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता पर आधारित होती है और दुर्लभतम मामलों में ही ऐसा किया जा सकता है। हमने पाया है कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3(आर), 3सी, 14... को थी।

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