'67,867 शिक्षकों की नौकरी पर नहीं आएगी कोई आंच'; 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील

उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा दाखिल कर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2020 में इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए 67,867 शिक्षकों की सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।

UP 69000 Techer Job Case

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर बड़ा फैसला

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती की पूरी मेरिट सूची को दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से कार्यरत शिक्षकों के बीच नौकरी पर संकट की आशंका गहरा गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे ने इस अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि पहले से नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी। इस स्पष्ट रुख के बाद हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

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