UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब 19 मार्च को सुनवाई, पक्षकारों से CJI ने पूछे तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के हाल ही में अधिसूचित ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026' का नियम 3 (सी) ‘गैर-समावेशी'' है, जो छात्र और शिक्षक आरक्षित श्रेणियों के नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता।'

UGC new regulations : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा। इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कई तीखे सवाल भी पूछे। सीजेआई ने पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज जातियों से मुक्त नहीं कर सके है और अब क्या इस नए कानून से पीछे की ओर जा रहे हैं? मामले पर सनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार हैं-

Supreme Court

यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

पक्षकार विष्णु जैन की दलीलें

-हम यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3 c को चैलेंज कर रहे

-जिसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है

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