लोकसभा में पास हुआ वंदे मातरम् बिल, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब दंडनीय अपराध, 3 साल तक की सजा का प्रावधान

राज्यसभा के बाद लोकसभा ने भी राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

राज्यसभा के बाद लोकसभा ने भी राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।

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राज्यसभा के बाद लोकसभा ने भी राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी

राष्ट्रगान ’जन गण मन’ के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत ’वंदे मातरम्’ के गायन को अनिवार्य बनाने वाले ’राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को लोकसभा ने गुरुवार को द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले उच्च सदन ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी।

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