'चुनाव के लिए सरकार राजनीतिक रूप से सुविधाजनक समय नहीं चुन सकती...', बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार

अदालत ने यह टिप्पणी 'निमेसिया फलेरो बनाम गोवा सरकार एवं अन्य' मामले में की। हालांकि, अदालत ने गोवा म्यूनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने गोवा की 11 नगर परिषदों में लंबित चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है, गोवा में लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि सरकार किसी चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तारीख तय नहीं कर सकती। संविधान में स्थानीय निकायों के चुनाव की अवधि तय है और नए कानून या नई चुनावी प्रक्रिया को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ की डिवीजन बेंच में जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस हितेन वेणुगावकर शामिल थे। अदालत ने यह टिप्पणी 'निमेसिया फलेरो बनाम गोवा सरकार एवं अन्य' मामले में की। हालांकि, अदालत ने गोवा म्यूनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

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