क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC-ST के लिए आरक्षण पर लागू नहीं होता है-केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जानें पूरा मामला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की मांग पर सुनवाई हुई। इस याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC-ST के लिए आरक्षण पर लागू नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन में जिस तरह से क्रीमी लेयर (Creamy Layer) का सिंद्धांत है, वैसा सिद्धांत सिद्धांत अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आरक्षण में नहीं है। केंद्र ने कहा कि SC-ST के लिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की गई है, कि SC-ST के लिए आरक्षण में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू की जाए।

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एससी और एसटी के लिए आरक्षण में ’क्रीमी लेयर’ की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो- PTI)

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