पुलिस की नई व्यवस्था: शिकायतकर्ता के स्थान पर ही दर्ज हो जाएगी FIR, स्टेशन पहुंचना जरूरी नहीं

FIR filing at victim's place: पूरे देश में मौजूदा नियम यह है कि अपराध पास के पुलिस स्टेशन में जाकर ही दर्ज कराना होता है। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने बताया कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य के पुलिस कर्मियों को कुछ संवेदनशील मामलों में पुलिस स्टेशन के बजाय शिकायतकर्ताओं के घरों में FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।

Telangana police FIR at home: तेलंगाना पुलिस ने बताया कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य के पुलिस कर्मियों को कुछ संवेदनशील मामलों में पुलिस स्टेशन के बजाय शिकायतकर्ताओं के घरों में FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, POCSO एक्ट के तहत अपराध, SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत अपराध, बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत अपराध और तेलंगाना रैगिंग निषेध एक्ट के तहत अपराधों के मामलों में शिकायतकर्ताओं के घरों में FIR दर्ज की जा सकती है।

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तेलंगाना में शिकायतकर्ता के स्थान पर ही दर्ज हो जाएगी FIR, पुलिस स्टेशन पहुंचना जरूरी नहीं (PTI)

पूरे देश में मौजूदा नियम यह है कि अपराध पास के पुलिस स्टेशन में जाकर ही दर्ज कराना होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि यह नया नियम पीड़ितों और सूचना देने वालों की मदद करेगा जो अक्सर कमजोर, नाजुक या दर्दनाक स्थिति में होते हैं तो समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते।

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