Tejashwi Yadav news: जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव CBI के सामने सुबह पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ अर्जी लगाई थी। उस अर्जी में दलील दी कि यह मामला जिस समय का वो नाबालिग थे। सीबीआई का कहना है कि इस महीने वो गिरफ्तार नहीं करेगी। तेजस्वी यादव के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि 160 के नोटिस का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उनके मुवक्किल का पता पटना का है। वो डिप्टी सीएम हैं और बजट पेश होना है। इसके साथ ही उनकी पत्नी प्रेगनेंट है। ईडी की रेड से पत्नी परेशान हुई और उसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। तेजस्वी यादव के वकील की अर्जी पर अदालत ने सीबीआई के वकील के पूछा कि क्या आप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ नहीं कर सकते।
25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे तेजस्वी यादव
वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं कर सकते
अदालत के इस सवाल पर सीबीआई के वकील ने जवाब दिया कि इस तरह से पूछताछ का मकसद पूरा नहीं होगा।सीबीआई के वकील ने कहा कि वो अदालत के सामने वादा कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।सीबीआई वकील के इस भरोसे पर तेजस्वी यादव के पक्ष ने कहा कि पता नहीं ऊपर से कब आदेश आ जाए और आप गिरफ्तार कर लें। पूछताछ के लिए उनके मुवक्किल को शनिवार को बुला सकते हैं।
सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने अदालत के सामने कहा कि तेजस्वी यादव इस महीने शारीरिक रूप से पेश हो सकते हैं और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करने जा रही है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि वह 25 मार्च को पेश होंगे। बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने उन्हें जारी केंद्रीय एजेंसी के सम्मन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपनी याचिका में, यादव ने कहा था कि आरोप मुख्य रूप से उनके पिता लालू प्रसाद और अन्य अधिकारियों के खिलाफ हैं, और जब कथित अपराध किए गए थे, तब वह नाबालिग थे। तेजस्वी यादव नवंबर 2007 में 18 साल के हुए।
