किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए- कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी, लड़कों को भी दी नसीहत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 20, 2023, 06:34 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद लड़के को राहत दे दी। कोर्ट ने लड़के की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि टीनएजर की बीच संबंध बनना सामान्य है, लेकिन इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में लड़की और लड़के को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि टीनएजर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, साथ ही लड़कों को भी लड़कियों और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।

End of Feed