'2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करें', रेप मामले में तरुण तेजपाल को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की अर्जी

शीर्ष अदालत ने 2013 के दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा काटने के लिए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2013 के दुष्कर्म मामले में आत्मसमर्पण से राहत का अनुरोध किया था।

Tarun Tejpal Rape Case: रेप मामले में तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा काटने के लिए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2013 के दुष्कर्म मामले में आत्मसमर्पण से राहत का अनुरोध किया था।

Tarun Tejpal

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका।

सरेन्डर सर्टिफिकेट के बाद सुनवाई

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अलोक अराधे की पीठ ने की। पीठ ने तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 62 वर्षीय तेजपाल को अपनी अपील की सुनवाई के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि तेजपाल की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर तभी सुनवाई की जाएगी, जब वह आत्मसमर्पण कर सरेन्डर सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे।

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